नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 7 वर्ष की कैद
15000 लगा जुर्माना
संकल्प सवेरा,जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो) काशी प्रसाद सिंह यादव की अदालत ने नेवढ़िया थाना क्षेत्र में 9 वर्ष पूर्व नाबालिग को भगा ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को दोषी पाते हुए 7 वर्ष के कठोर कारावास व ₹15000 अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन कथानक के अनुसार नेवढ़िया थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता के पिता ने अभियोग पंजीकृत करवाया की दिनांक 26 अप्रैल 2013 को उसकी 15 वर्षीय पुत्री जो कक्षा 9 में पढ़ती थी प्रतिदिन की भांति पढ़ने हेतु सुबह 10:00 बजे घर से निकली किंतु वापस घर नहीं आई। लोगों से जानकारी मिली कि भन्जूपट्टी गांव का रहनेवाला विकास उसे बहला-फुसलाकर भगा ले गया।
पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। शासकीय अधिवक्ता राजेश उपाध्याय के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने आरोपी विकास को नाबालिग को भगाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में दोष सिद्ध पाते हुए 7 वर्ष के कारावास तथा ₹15000 अर्थदंड से दंडित किया।